नई दिल्ली , जून 19
नीट (NEET UG) री-एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि देश की इतनी बड़ी परीक्षा की सुरक्षा के लिए सरकार को आपातकालीन कदम उठाने और अस्थायी प्रतिबंध लगाने का पूरा कानूनी अधिकार है। अब 22 जून तक टेलीग्राम पूरे भारत में बंद रहेगा।
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तेजस करिया की सिंगल-जज बेंच ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, कि सभी दलीलों पर विचार करने के बाद, हमने पाया कि विवादित आदेशों की इमरजेंसी प्रकृति को देखते हुए, अधिकारियों ने प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने साफ किया कि सरकार का यह फैसला प्रोपोर्शनैलिटी यानी की समानता की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। देशव्यापी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की परिस्थितियों को देखते हुए यह कदम जायज है, क्योंकि इसमें वैध उद्देश्य छिपा है और सरकार ने हालात को काबू में करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय को अपनाया है।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद Telegram को तत्काल राहत नहीं मिली है। इसका मतलब है कि अब 21 जून को होने वाली नीट की दोबारा परीक्षा के दौरान पूरे देश में टेलीग्राम की सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी।