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पंजाब निकाय चुनाव पर बड़ा फैसला : हाईकोर्ट ने EVM की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की

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Published On: May 22, 2026

चंडीगढ़, मई 22

पंजाब में निकाय चुनाव अब केवल बैलेट पेपर से ही होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अब मतदान 26 मई को होना तय है और समय की कमी के कारण बदलाव संभव नहीं है।

प्रदेश में 105 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए मतदान तय है। Mohali निवासी रुचिता गर्ग द्वारा दाखिल जनहित याचिका में स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से कराने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनाव प्रक्रिया को बैलेट पेपर प्रणाली में वापस लेने को अव्यवहारिक मान चुका है। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि पंजाब कानून की धारा 64 में स्पष्ट है कि जहां बैलेट बॉक्स या बैलेट पेपर का उल्लेख है, वहां ईवीएम को भी शामिल माना जाएगा।

अदालत को यह भी बताया गया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम की धारा 64 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61-ए लगभग समान हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनाव प्रक्रिया को बैलेट पेपर प्रणाली में लौटाने की मांग को अव्यवहारिक करार दे चुका है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ईवीएम प्रणाली को 2002 में कानूनी वैधता प्राप्त हो चुकी है और उसके बाद अदालतें लगातार इसे बरकरार रखती रही हैं।

सुनवाई के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने पंजाब सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईवीएम की ट्रेनिंग और तैयारी के लिए 15 दिन का समय चाहिए। आयोग ने अदालत को बताया कि इसके लिए केवल 15 मिनट पर्याप्त हैं। महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी ने अदालत में कहा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होता है।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और अब अंतिम निर्णय में कहा कि मतदान में केवल चार दिन बचे हैं और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाएं। इसी के साथ अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

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